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हाई कोर्ट का आदेश निजामुद्दीन मरकज के रिहायशी हिस्से की चाबी साद को सौंपे पुलिस

कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के मालिक को चाबी मिलनी चाहिए

by City Headline

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज के रिहायशी हिस्से की चाबी तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को सौंपने का आदेश दिया। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने किस हैसियत से उस पर कब्जा कर रखा है। कोर्ट ने कहा कि उस संपत्ति के मालिक को चाबी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपने जिससे चाबी ली थी, उसे लौटाइए।

गौरतलब है कि 1 अप्रैल को हाई कोर्ट ने रमजान महीने के दौरान निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर समेत पांच फ्लोर को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन को निर्देश दिया था कि वो प्रवेश और निकास समेत सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए। 16 मार्च को हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज के मस्जिद परिसर के चार फ्लोर शबे बारात के लिए खोलने की अनुमति दी थी। मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें विदेशी नागरिक आए थे। उसके बाद पुलिस ने इस मस्जिद को सील कर दिया था।