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विधानसभा में सीएम बोले, वर्ष 2026 तक बाल विवाह को रोक देंगे असम में

लड़कियां बाल विवाह की जानकारी सरकार को गुपचुप तरीके से दें: सीएम सरमा

by City Headline
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गुवाहाटी। डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सीडीपीओ नियुक्त किए जा रहे हैं। पॉक्सो अधिनियम में बताया गया है कि कैसे इसे लागू किया जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को पकड़ा नहीं जा सकता है। पति बच नहीं सकता है। 14 साल की जेल होगी। असम में वर्ष 2026 तक बाल विवाह बंद हो जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. सरमा सोमवार को असम विधानसभा में बजट सत्र के सातवें दिन विधानसभा सदस्य कमलाक्षा डे पुरकायस्थ के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। सदन में कमलाक्ष दे पुरकायस्थ ने सवाल किया कि वर्ष 2006 का बाल विवाह निवारण अधिनियम इतने लंबे समय तक क्यों नहीं लागू हो सका, पॉक्सो अधिनियम क्यों लगाया गया। डॉ. सरमा ने कहा कि हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में हमारी आलोचना नहीं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें लगता है कि बाल विवाह के मामले में 90 प्रतिशत सजा होगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि, “हम वर्ष 2026 तक बाल विवाह को पूरी तरह से रोक देंगे। हम बजट में 200 करोड़ रुपये आवंटित करेंगे। हम हर बाल विवाह मामले में वकील देंगे। हम हर तीन महीने में छापे मारेंगे। हम बाल विवाह को पूरी तरह से रोक देंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल में एक ही बेंच पर रोज बैठने वाली लड़की को लगता है कि उसके साथ पढ़ने वाली लड़की स्कूल नहीं आती है और उसे पता चले कि उसकी शादी हो गयी है तो वह इसकी जानकारी गुपचुप तरीके से सरकार को बता सकती है।’’
मुख्यमंत्री ने इस कड़ी में कहा, ‘सेंगा, बाघबर में 23 साल की लड़कियां दो बच्चों को गोद में लेकर बैठकों में आती हैं, जबकि हैंडिक कॉलेज में 23 वर्ष की उम्र में बच्चियां पोस्ट ग्रेजुएट करती हैं। इस कुरीति को बंद होना होगा।’