नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेल में लगभग 20 साल से बंद 68 साल के करुणा शंकर की रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को एक महीने में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर विस्तृत आदेश पारित करेंगे।
यूपी के उन्नाव के रहने वाले करुणा शंकर 19 साल चार महीने से जेल में बंद हैं। उनकी क्षमा याचिका भी लगभग साढ़े तीन साल से यूपी सरकार के पास लंबित है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि यह एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं। यहां तक कि देशभर में ऐसे कई मामले हैं, जिन पर विचार की जरूरत है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इस संबंध में नीति बना रहे हैं। ये नीति अप्रैल तक तैयार हो जाएगी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कोर्ट पहले इस मामले में रिलीज का आदेश दे। सरकार को अपनी पॉलिसी बनाने में समय लग सकता है। तब चीफ जस्टिस ने करुणा शंकर की रिहाई का आदेश देते हुए एक महीने में अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि हम पहले यूपी को देखते हैं, इसके बाद अन्य राज्यों के लिए भी आदेश जारी करेंगे।
यूपी की जेल में 20 साल से बंद 68 साल के करुणा शंकर को रिहा करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को एक महीने में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
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