नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपित जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी। स्पेशल जज राकेश स्याल ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के वकील से दिल्ली पुलिस और सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की सूची और जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इसके पहले 10 अगस्त को कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी थी। जगदीश टाइटलर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत मांगी थी।
जगदीश टाइटलर पांच अगस्त को कोर्ट में पेश हुए थे और अपना बेल बांड भरा था। इस पर कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने टाइटलर को अग्रिम जमानत देने के कोर्ट के आदेश पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया था। चार अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत प्रदान की थी। स्पेशल जज विकास ढल ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया था।
उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया। इसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी।
सिख विरोधी हिंसा पर टाइटलर के खिलाफ तय नहीं हो सके आरोप , अगली सुनवाई 9 जनवरी को
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