नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने जज के तौर पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजे नामों पर सरकार की तरफ से निर्णय नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को केंद्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
कोर्ट ने कहा कि सरकार इस तरह नामों को रोके नहीं रह सकती है। इसी के चलते कई अच्छे लोग अपना नाम खुद ही वापस ले लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की ओर से की गई अनुशंसाओं को लागू करने में सरकार देरी कर रही है। कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम ने 11 नामों की अनुशंसा की, लेकिन न तो केंद्र सरकार ने उन्हें लौटाया और न ही उनकी नियुक्ति की। सरकार का ये रवैया अस्वीकार्य है। कॉलेजियम जिन नामों की अनुशंसा करें, उन पर केंद्र तीन से चार हफ्ते में फैसला करें।
कॉलेजियम के नामों पर सरकार के निर्णय न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
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