नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर ‘महाराष्ट्र हाई कोर्ट’ करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर फैसला संसद को करना है। कोर्ट संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस पर याचिकाकर्ता ने संसद के समक्ष इस मांग को रखने की अनुमति देने की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।
यह याचिका मुंबई के श्रम न्यायालय के एक पूर्व जज वीपी पाटिल ने दायर की थी। वीपी पाटिल ने 1974 में महाराष्ट्र में न्यायपालिका में अपनी सेवा की शुरुआत की थी। उन्होंने वर्ष 2000 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। पाटिल ने अपनी याचिका में कहा था कि महाराष्ट्र शब्द महाराष्ट्रियों के जीवन की एक अलग पहचान है। इस पहचान को हाई कोर्ट के नाम के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 19, 21 एवं 29 के तहत ये संस्कृति की अभिव्यक्ति और विरासत की रक्षा के अधिकार के तहत आता है।
याचिका में कहा गया था कि राज्य के नाम के साथ हाई कोर्ट का नाम जोड़ा जाना महाराष्ट्र और वहां की जनता के हित में है। द हाईकोर्ट (अल्टरनेशन ऑफ नेम्स) बिल, 2016 को संसद में देश के विभिन्न हाई कोर्ट के नामों को बदलने के लिए लाया गया था। इस बिल में हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे की जगह हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मुंबई के अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट को कोलकाता और मद्रास हाई कोर्ट को चेन्नई हाई कोर्ट करने का प्रस्ताव है। ये बिल इसलिए पारित नहीं हो सका क्योंकि इस पर सहमति नहीं बन सकी और इसकी समय सीमा खत्म हो गई।
बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम ‘महाराष्ट्र हाई कोर्ट’ करने की मांग वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस पर संसद फैसला करे, हम संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते
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