City Headlines

Home court अमृता फडणवीस को धमकाने का मामला : हाई कोर्ट ने की खारिज की अनिल जयसिंघानी की याचिका

अमृता फडणवीस को धमकाने का मामला : हाई कोर्ट ने की खारिज की अनिल जयसिंघानी की याचिका

by Suyash

मुंबई । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को धमकी देने के मामले में आरोपित अनिल जयसिंघानी की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। इससे अनिल जयसिंघानी की मुश्किलें बढ़ने के आसार हो गए हैं।
आरोपित अनिल जयसिंघानी के वकील मृगेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए यह दावा किया था कि आवेदक की गिरफ्तारी अवैध थी। याचिका में कहा गया था कि अनिल जयसिंघानी और उनके भाई को गुजरात में गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिस्ट रिमांड नहीं लिया गया था। अनिल जयसिंघानी के विरुद्ध गुजरात में भी मामले दर्ज थे, लेकिन उन्हें गुजरात पुलिस को सौंपने की बजाय मुंबई लाया गया और 40 घंटे बाद कोर्ट में पेश किया गया। जबकि पुलिस को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आरोपित को कोर्ट में पेश करना जरुरी है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस प्रकाश नाइक की खंडपीठ के समक्ष पिछले हफ्ते हो चुकी थी और खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सोमवार को खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया और पुलिस की कार्रवाई को सही बताया। इसके बाद आरोपित अनिल जयसिंघानी और उनके भाई की याचिका खारिज कर दी।
दरअसल, अमृता फडणवीस को रिश्वत देने का प्रयास और धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस ने अनिक्षा जय सिंघानी और अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार किया था। अनिक्षा जयसिंघानी को जमानत मिल चुकी है, जबकि अनिल जयसिंघानी अभी भी न्यायिक कस्टडी में हैं। इस मामले की गहन छानबीन जारी है।