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सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर केंद्र से जवाब मांगा

कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते के अंदर आयोग का गठन होने के बारे में मांगी जानकारी

by Suyash

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या पंचायतों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित मसले की पड़ताल के लिए किसी आयोग का गठन किया गया है। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश वकील से इस संबंध में निर्देश लेकर कोर्ट को दो हफ्ते के अंदर बताने को कहा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मंगेश शंकर की ओर से पेश वकील ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 340 में सक्षम आयोग के गठन का प्रावधान है लेकिन आज तक कोई आयोग गठित नहीं किया गया है। चीफ जस्टिस ने जब रोहिणी आयोग के बारे में पूछा तो याचिकाकर्ता ने कहा कि जहां तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल है तो किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है। मंडल आयोग के बाद जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया था जो अलग उद्देश्य के लिए था। उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से इस संबंध में निर्देश लेकर कोर्ट को दो हफ्ते के अंदर बताने को कहा।