City Headlines

Home court रेप में दोषी दो युवकों और सहयोगी रही युवती को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

रेप में दोषी दो युवकों और सहयोगी रही युवती को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

by City Headline
teenager, rape, colleague, girl, rapists, life imprisonment, court, korba, drugs

कोरबा। किशोरी का अपहरण कर नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दो युवकों समेत सहयोगकर्ता युवती को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रकरण वर्ष 2018 का है। 16 वर्षीय किशोरी को एक युवती पहले निहारिका स्थित चौपाटी लेकर पहुंची और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उसे खाने में कुछ नशीली दवा मिलाकर दिया। नशा के आगोश में समाई किशोरी को दो युवक गाड़ी में बैठाकर ले गए। दूसरा युवक युवती को लेकर बाल्को के इलाके में गया, जहां दोनों युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। सहयोग करने वाली युवती यह सब देखती रही, जबकि पीड़िता मदद की गुहार लगाती रही। इनसे छूटकर किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों के साथ मानिकपुर चौकी आकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया।
विचाराधीन प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने बुधवार को आरोपितों मुड़ापार निवासी रानी मिरी 22 वर्ष, जुनैद और पंप हाउस निवासी साहिल को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया।