City Headlines

Home » ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने या रोकने पर फैसला दो हफ्ते बाद

ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने या रोकने पर फैसला दो हफ्ते बाद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद इंतेजामिया और वक्फ बोर्ड की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

by Rashmi Singh

प्रयागराज। ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वेक्षण कराया जाये या नहीं इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यह फैसला दो हफ्ते के बाद आने की सम्भावना है। यह याचिका मस्जिद इंतेजामिया और वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पांच याचिकाएं दाखिल की हैं । वाराणसी कोर्ट में वर्ष 1991 में दाखिल केस की पोषणीयता से जुड़ी तीन अर्जियों पर हाईकोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। वहीं, एएसआई ने पिछली सुनवाई के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में कहा था कि यदि कोर्ट आदेश देगी तो वह विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर हकीकत जानने का प्रयास करेगी।
वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पांडेय की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकार दो सप्ताह में अपनी लिखित दलीलें कोर्ट में पेश कर सकते हैं या दूसरे डाक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अब दो सप्ताह बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।

Subscribe News Letter

Copyright © 2022 City Headlines.  All rights reserved.