मथुरा,। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर वाद की अपील पर जिला जज राजीव भारती के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी जान-बूझकर वाद टालने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। न्यायालय ने इंतजार करने को कहा और 28 नवंबर को सुनवाई के लिए तिथि नियत की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में गुरुवार को न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में गोपाल गिरी के केस पर सुनवाई नहीं हो। अगली सुनवाई 01 दिसम्बर को कोर्ट ने निर्धारित की है।
गौरतलब हो कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी। इस पर शाही मस्जिद ईदगाह ने पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई को कहा कि न्यायालय ने भी पहले पोषणीयता पर सुनवाई करने का निर्णय लिया। इसके आदेश के विरुद्ध वादी ने जिला जज के न्यायालय में अपील दायर की थी। इस पर ही गुरुवार को सुनवाई हुई। पांच नवंबर को प्रतिवादी ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को रजिस्ट्री से नोटिस भेजा लेकिन गुरुवार भी वक्फ बोर्ड न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। वादी ने बताया कि अब इस मामले में सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
उधर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले से ही जुड़े गोपाल गिरि के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई होनी थी। लेकिन जज के न बैठने के कारण सुनवाई नहीं हुई। अब एक दिसंबर को सुनवाई होगी।