नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के आरोपित और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया है। जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच ने 09 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
28 सितंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जमानत दी थी। स्पेशल जज विकास धूल ने जमानत देने का आदेश दिया था। अमानतुल्लाह खान को 16 सितंबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। एसीबी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि भर्ती के लिए एक स्थानीय अखबार में विज्ञापन निकाला गया। 22 लोगों को ओखला से भर्ती किया गया जहां से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि एंट्री दर्ज की गई है कि चार करोड़ अमानत साहब को नकद दिया गया। इसके अलावा 16 सितंबर को दो स्थानों से 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।
एसीबी ने कहा था कि जो पैसे लिए गए वे उत्तराखंड और तेलंगाना भेजे गए। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। आरोपी की आमदनी चार लाख 32 हजार रुपये है और उसे 4 करोड़ रुपये कैश मिलते हैं। जांच के दौरान एसीबी के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए। आरोपित के यहां से हथियार भी बरामद किए गए।