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हाईकोर्ट ने नहीं दी सहगल को दिल्ली ले जाने की अनुमति

by City Headline
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कोलकाता। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली नेता अणुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को दिल्ली ले जाने की अनुमति कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी को नहीं दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति शिव शंकर घोष की एकल पीठ में केंद्रीय एजेंसी की ओर से याचिका लगाई गई थी जिसमें आसनसोल जेल में बंद सहगल हुसैन को ईडी की टीम दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी थी। उसके बाद कोर्ट में दो बजे तक केंद्रीय एजेंसी से जवाब मांगा कि आखिर क्यों हुसैन को अधिकारी दिल्ली ले जाना चाहते हैं। केंद्रीय एजेंसी के जवाब से न्यायाधीश संतुष्ट नहीं हुए और याचिका को खारिज कर दी।
गत शुक्रवार को आसनसोल जेल में जाकर ईडी के अधिकारियों ने सहगल हुसैन से पूछताछ की थी। इनमें तीन अधिकारी ऐसे थे जो दिल्ली से कोलकाता आए थे। जेल में ही हुसैन की गिरफ्तारी की घोषणा ईडी ने की थी लेकिन जिला जज ने दस्तावेजी प्रक्रिया में खामी का हवाला देते हुए सहगल को दिल्ली ले जाने की अनुमति नहीं दी थी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी केंद्रीय एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया है।