मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की शुक्रवार दोपहर बाद एडीजे सप्तम के न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमें अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के अनुपस्थित होने पर वाद को अदालत ने खारिज कर दिया है।
गौरतलब हो कि शैलेंद्र ने एडीजे सप्तम के न्यायालय में वाद दायर कर समस्त सनातन समाज की ओर से श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वाद दायर करने की अनुमति मांगी थी। लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने जिला जज के न्यायालय में वाद दायर किया था। पूर्व में बहस के लिए समय मांगने पर न्यायालय ने इनके खिलाफ दो बार जुर्माना किया था। शुक्रवार को उन्हें सुनवाई के लिए अंतिम मौका दिया गया था लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति जताई।
कमेटी के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने कहा कि शैलेंद्र सिंह इस वाद को चलाना ही नहीं चाहते हैं। वह हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हैं और खुद यहां सुनवाई के लिए हाजिर नहीं होते हैं। इसलिए वाद को खारिज कर दिया जाए। न्यायालय ने इस पर वाद खारिज कर दिया है। शैलेंद्र सिंह ने एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दायर कर रखा है। इसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद हटाने की मांग की है।