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राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने की अर्जी पर 1 नवम्बर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

by Suyash

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने की अर्जी पर 1 नवम्बर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इसी बीच वो राजोआना की अर्जी पर कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। राजोआना करीब 26 साल से जेल में बंद है।
केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा माहौल में सुरक्षा कारणों की वजह से बलवंत सिंह राजोआना की अर्जी पर फैसला लेना मुश्किल है। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो राजोआना की सजा कम करने की अर्जी पर जल्द फैसला ले। कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी फैसला लें परन्तु आपको फैसला लेना ही होगा।
पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि राजोआना की फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग पर राष्ट्रपति को फैसला लेना है। 25 जनवरी, 2021 को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि इस मामले का दूरगामी असर हो सकता है। केंद्र सरकार ने इस पर विचार करने के लिए और समय देने की मांग की थी। 2019 में गृह मंत्रालय ने गुरु नानक देव को 550वें प्रकाश पर्व पर कुछ दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था।