नई दिल्ली । मनी लांड्रिंग मामले के आरोपित और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए याचिका वापस लेने का फैसला किया।
दरअसल, ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीताजंलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। ईडी ने स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से कहा था कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए वे अपनी बीमारी का फर्जी दस्तावेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने ईडी की इस आशंका को नजरंदाज कर दिया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने 24 सितंबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुनवाई के लिए विकास धूल की कोर्ट में भेज दी थी। इस पर सत्येंद्र जैन ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सत्येंद्र जैन की यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को ईडी को नोटिस जारी किया था।