प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सांसद रहे अकबर अहमद डंपी की अग्रिम जमानत की याचिका की मंजूर कर उन्हें बड़ी राहत दी है। वर्ष 1998 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान रमाकांत यादव व याची अकबर अहमद डंपी के बीच झगड़ा हो गया था और उसमें गोली भी चली थी। हालांकि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी थी। इसी मामले में दर्ज केस को लेकर याची के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। जारी वारंट के खिलाफ आजमगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने याची पूर्व सांसद को कोई राहत नहीं दी थी और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद याची पूर्व सांसद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी।
यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल ने पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की अर्जी पर पारित किया। अकबर अहमद डंपी ने 1998 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ा था। याची और सपा प्रत्याशी बाहुबली रमाकांत यादव के बीच मतदान के 1 दिन बाद जमकर फायरिंग हुई थी।
पुलिस ने अकबर अहमद डंपी और रमाकांत यादव दोनों के साथ ही उनके समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। घटना आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी चौक इलाके के ईट भट्ठे पर हुई थी।
पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की बेंच में हुई थी, परन्तु कोर्ट ने पिछले माह इस मुकदमे को अपनी कोर्ट से रिलीज कर दिया था। चीफ जस्टिस के आदेश पर मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में हुई। 1998 के जिस चुनाव में विवाद हुआ था उसमें याची आजमगढ़ सीट से बीएसपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। याची की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी ने की बहस की।