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बिकरू कांड के आरोपियों पर तय हुए गैंगस्टर एक्ट के आरोप

by City Headline

कानपुर देहात

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम ने बिकरू कांड के आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। बुधवार को आरोपित श्यामू व रामू बाजपेयी, दयाशंकर, गुड्डन त्रिवेदी, शिव तिवारी सहित 30 लोगों को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया। बचाव पक्ष ने बहस के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग करते हुए प्रार्थनापत्र दिया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने सभी पर आरोप तय किए। अब मामले की सुनवाई 24 जून को होगी।

कानपुर नगर के चौबेपुर थानाक्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई, 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिसकर्मी बलिदान हुए थे, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने हीरू दुबे, धर्मेंद्र, गोपाल सैनी, राजेंद्र मिश्रा, अखिलेश, श्यामू व रामू बाजपेयी, दयाशंकर, गुड्डन त्रिवेदी, शिव तिवारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश शुक्ला ने कहा, पत्रावली के अध्ययन के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए, जिससे मामले में बहस कर सकें। इसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया, कड़ी सुरक्षा में सभी आरोपितों को पेश किया गया। न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं।

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