City Headlines

Home court पीएफआई के पूर्व प्रमुख ई अबू बकर की जमानत याचिका पर सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार

पीएफआई के पूर्व प्रमुख ई अबू बकर की जमानत याचिका पर सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार

by Suyash

नई दिल्ली,। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख ई अबू बकर की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता ने अबू बकर से कहा कि आप जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाइए।
कोर्ट ने कहा कि यूएपीए कानून में जमानत के लिए सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करने का प्रावधान है। उसके बाद ही हाई कोर्ट आ सकते हैं। आप सीधे हाई कोर्ट नहीं आ सकते हैं। कोर्ट के इस रुख के बाद अबू बकर के वकील ने जमानत याचिका वापस ले ली।
अबू बकर की ओर से उसके पुत्र अमल तहसीन ने याचिका दायर कर कहा था कि अबू बकर की उम्र 70 साल है और उसे कई दुर्लभ बीमारियां हैं। पुलिस हिरासत के दौरान उसे कई दिन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अबू बकर को एनआईए ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था। 6 अक्टूबर से अबू बकर न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अक्षय मलिक ने कहा कि एनआईए और यूएपीए कानून के तहत जमानत के लिए सबसे पहले ट्रायल कोर्ट जाने का प्रावधान है, इसलिए जमानत याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है।