बहराइच
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नितिन पांडेय ने हत्यारोपित सास एवं ससुर को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपित पति का मुकदमा किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध फीरोज अहमद खां ने बताया कि मामला 23 अक्टूबर 2015 का है। नानपारा के नरायनपुर कला के टेपरी के रहने वाले मुनव्वर खां ने कोतवाली नानपारा में मुकदमा लिखाया कि उन्होंने अपनी बेटी किस्मतजहां की शादी पांच माह पूर्व सोहबतिया निवासी इकबाल के बेटे जावेद के साथ किया था।
शादी में रंगीन टीवी, बेड, कूलर व कुछ नकदी की मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके कारण बेटी को आए-दिन प्रताड़ित करते रहते थे। 23 अक्टूबर को रात नौ बजे आरोपित पति जावेद, सास करीमन उर्फ शाहजहां व ससुर इकबाल ने पीट-पीट कर मार डाला।
सुबह जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अदालत में 12 जनवरी 2016 को चार्जशीट दाखिल किया। 23 जनवरी 2016 को अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। 25 फरवरी को बयान चार्ज बनाकर विचारण की प्रक्रिया शुरू की। 10 मार्च 2021 को सभी गवाहों का बयान कराकर मामले की सुनवाई शुरू कर दी।
बता दें कि अदालत ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित ससुर इकबाल व सास करीमन उर्फ शाहजहां को बहू की हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्याभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए सजायाबी वारंट तैयार कर जेल भेज दिया गया।