बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें वे उत्तरदायी राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा है कि भारतीय सेना के शहीद मेजर की पत्नी को उनके बलिदान के परिणामस्वरूप पूर्व सैनिक नीति के तहत सुविधा प्रदान की जानी चाहिए थी। इस मामले में उन्होंने सरकार को नुकसानकारी रोल निभाने का आरोप लगाया है। सहायक मुख्य न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी और न्यायाधीश फिरदोश पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई गई।
सरकारी वकील पीपी काकादे ने कहा कि नीति के तहत फैसला लेने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी, जो अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। यहां तक कि कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार इस मुद्दे पर फैसला नहीं करती है, तो कोर्ट अपने तरीके से उससे निपटेगी।