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महान्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ी चेतावनी दी है, कहा कि शहीद मेजर की विधवा को पूर्व सैनिक नीति के तहत उसे योग्य लाभ नहीं मिला…

by Nikhil

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें वे उत्तरदायी राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा है कि भारतीय सेना के शहीद मेजर की पत्नी को उनके बलिदान के परिणामस्वरूप पूर्व सैनिक नीति के तहत सुविधा प्रदान की जानी चाहिए थी। इस मामले में उन्होंने सरकार को नुकसानकारी रोल निभाने का आरोप लगाया है। सहायक मुख्य न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी और न्यायाधीश फिरदोश पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई गई।

सरकारी वकील पीपी काकादे ने कहा कि नीति के तहत फैसला लेने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी, जो अभी तक नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। यहां तक कि कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार इस मुद्दे पर फैसला नहीं करती है, तो कोर्ट अपने तरीके से उससे निपटेगी।

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