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पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले दो सगे भाईयों को हुई 6 साल की कठोर सजा

by City Headline

शामली में दिन दहाड़े पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले दो सगे भाइयों को गैंगेस्टर कोर्ट से 6-6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। मुज़फ्फरनगर मामला थाना आदर्श मंडी शामली का वर्ष 93 का है। वादी क़ासिम अली पुत्र रफीक अहमद बड़ा भाई मुबारिक अली पुलिस विभाग में गाजियाबाद में तैनात था जो बीमारी के कारण छुट्टी पर बनत स्थित घर आया हुआ था।

घटना वाले दिन मुबारिक बनत में बस अड्डे पर नसीम की दुकान पर बैठा था कि दिन में 11बजे करम अली व मौसम अली व सलाउद्दीन निवासी पुत्र गण फरजुद्दीन निवासी बनत अपने हाथों में हथियार लेकर आये और मुबारिक पर ताबड़तोड़ फायर कर मौके पर ही मार डाला। घटना से बाजार में भगदड़ मच गयी, पुलिस ने इन अभियुक्तों को बाद में गिरफ्तार किया। हत्या के अभियोग पर ही तत्कालीन थानाध्यक्ष आदर्श मंडी शैलेन्द्र भारद्वाज ने इन तीनो अभियुक्तों का गेंगेस्टर में चालान किया तथा विवेचक थानाध्यक्ष बावरी कौशल किशोर यादव ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। विचारण अभियुक्त मौसम अली की मर्त्यु हो गयी।

करम अली व सलाउद्दीन को हत्या में सजा हो चुकी थी पर जमानत पर दोनों बाहर थे, दोनों भाई अभियुक्तों करम अली व सलाउद्दीन को सुनवाई उपरान्त गेंगेस्टर जज बाबूराम ने 6-6 साल का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दोनों अभियुक्तों को आज कोर्ट ने कस्टडी में लेकर जेल भेजनें का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी संदीप सिंह अभियोजन अधिकारी व विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर, राजेश शर्मा ने की थी।

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