लखनऊ । नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर लखनऊ की इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने पीआईएल याचिकाकर्ता पर आपत्ति जताई है।
मंगलवार को यूपी निकाय चुनाव को लेकर कोटरुम में दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई। कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से रखी गई दलीलों को गंभीरता से सुना। इस पर कोर्ट ने कहा कि पीआईएल ठीक से नहीं दायर की गई है। इसको लेकर हाईकोर्ट बेंच में 21 दिसंबर यानि की बुधवार को भी सुनवाई की।
उल्लेखनीय है कि यूपी के निकाय चुनाव में सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे को ओबीसी आरक्षण का आधार बताया है। सरकार ने कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट भी माना जाए।