उज्जैन। 36 फर्जी बनाई गई फर्मों के आधार पर किये गये लगभग दो अरब रुपयों की टैक्स चोरी के घोटाले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (E.O.W.) उज्जैन द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला नीमच का है।
पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (E.O.W.) इकाई उज्जैन के इंस्पेक्टर अनिल शुक्ला द्वारा बुधवार को बताया गया कि नीमच स्थित कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया द्वारा वर्ष 2017 से 2022 के मध्य अन्य कुल 36 बोगस फर्म और उनके संचालक के साथ मिलकर कूटरचित इन्वाइस, बिल, बिल्टी तैयार किये और सोयाबीन डीओसी. का फर्जी कय -विक्रय बताकर संदेहीगण गोपाल सिंघल,शालिनी सिंघल, दीपक सिंघल, नवनीत गर्ग ने अपनी कंपनी अग्रवाल सोया एक्स्ट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड नीमच के संचालक के रूप में फर्जी ट्रांसपोर्ट नारायण फाइट केरियर 35 आदर्श नगर इंदौर के प्रोपाईटर व अन्य के साथ फर्म के संचालक एवं GSTIN के धारक (कपिल ट्रेडिंग कंपनी), (गुरु कृपा इंटरप्राइजेस), फर्म एके कार्पोरेशन कलिंगा ओवरसीस, फर्म सनलाईट इंटरनेशनल फर्म सुपर सोपी मार्ट, फर्म निमिष इंटरप्राईजेस, फर्म अमर ज्योति इंटरप्राईजेस ,फर्म श्री मित्तल कार्पोरेशन फर्म समृद्धि ट्रेडर्स फर्म श्रीनाथ कार्पोरेशन फर्म जीवन गर्ग ओवरसीज, फर्म लॉजिक इंडिया, फर्म हेन्ज ट्रेड लिंक्स,फर्म ग्रीन इंडस्ट्रियल फर्म आरआर इंटरप्राइजेस फर्म ओम इंटरप्राइजेस, फर्म मेहुल ट्रेडर्स फर्म राम ट्रेडिंग फर्म आशीर्वाद इंटरनेशनल फर्म आर के इंटरप्राईजेस, फर्म सूर्य किरण ट्रेडिंग कंपनी,फर्म श्री गणपति इंटरप्राइजेस, फर्म भारत सेल्स, फर्म अग्रवाल इंटरप्राईजेस, फर्म सुमित्रा ट्रेडिंग कंपनी, फर्म ओम ट्रेडिंग कंपनी फर्म एमेज इंटरप्राइजेस, दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज, फर्म आशो कुमार रामानंद, फर्म कीर्ति ट्रेडर्स,फर्म एमएस कॉर्पोरेशन, फर्म श्री शांती इंटरप्राइजेस, फर्म सांईनाथ इंटरप्राइजेस फर्म मां शीतला ट्रेडर्स द्वारा अग्रवाल सोया एक्स्ट्रेक्ट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया नीमच, उसके संचालकों ने जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक की अवधि में अन्य 36 संदेही बोगस फर्मों के साथ षड्यंत्र कर अन्य 36 फर्मो एवं उनके संचालकों के साथ, षड्यंत्र के अनुसरण में कूटरचित बिल, इनवॉइस, बिल्टी, तोल रसीदें आदि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सोयाबीन ,सोयाबीन डीओसी और सोयाबीन तेल का 1983624240 रुपये (एक अरब इठ्यानवे करोड़ छत्तीस लाख चौबीस हजार दौ सौ चालीस रुपये) का फर्जी व्यापार करना दर्शाकर बेइमानी एवं कपटपूर्वक 99867707 रुपये (नौ करोड़ इठ्यानवे लाख सड़सठ हजार सात सौ सात रुपये) का टैक्स क्रेडिट अवैध रूप से प्राप्त कर अवैध लाभ प्राप्त किया है और शासन को राशि 99867707 रुपये राजस्व की आर्थिक हानि कारित कर शासन के साथ धोखाधड़ी की है।
जांच के पश्चात 80 फर्मो एवं उनके संचालक आरोपितों के विरुद्ध 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की जांच में सी.जी.एस.टी. उज्जैन द्वारा भी जांच की जा रही है।