जम्मू। सीबीआई ने पिछले साल छह मार्च को वित्त विभाग में लेखा सहायकों की भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के छह जिलों में 30 से भी ज्यादा स्थानों पर तलाशी ली। कई क्षेत्रों में तलाशी अभी भी जारी है।
सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह जम्मू में 30 स्थानों पर बिचौलियों और अन्य आरोपितों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर, डोडा सहित कई अन्य क्षेत्रों में तलाशी चल रही है।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) द्वारा आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था।
इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिसमें जेकेएसएसबी की पूर्व सदस्य नीलम खजूरिया, सेक्शन ऑफिसर अंजू रैना और करनैल सिंह शामिल हैं, जो उस समय बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय के एक चिकित्सा अधिकारी थे और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर भी भर्ती परीक्षा घोटाले में आरोपित हैं।
बोर्ड द्वारा 6 मार्च, 2022 को परीक्षा आयोजित की गई और उसके परिणाम उस वर्ष 21 अप्रैल को प्रकाशित किए गए थे।
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सिलीगुड़ी। बागडोगरा एयरपोर्ट से एक अमेरिकी नागरिक को सैटेलाइट फोन के साथ एक पकड़े जाने की खबर शनिवार को सामने आई है। पकड़े गए अमेरिकी का नाम थॉमस एसरोह है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने उसे पकड़ कर बागडोगरा थाने को सौंप दिया है।
बागडोगरा थाने के अनुसार, अमेरिकी नागरिक को शुक्रवार को दिल्ली जाने से पहले बागडोगरा हवाई अड्डे पर सैटेलाइट फोन के साथ सीआईएसएफ ने पकड़ा था। अमेरिकी नागरिक को सिक्किम के रास्ते बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचा था। उसका इरादा दिल्ली जाने का था लेकिन तलाशी के दौरान उसके बैग से सैटेलाइट फोन बरामद हुआ। अमेरिकी नागरिक 12 जनवरी को भारत आया था। बागडोगरा थाने की पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
नई दिल्ली। दक्षिण जिले के छतरपुर इलाके में छह महीने पहले की गई श्रद्धा हत्याकांड मामले में साक्ष्यों की तलाश में दिल्ली पुलिस की एक टीम आज फिर गुरुग्राम में उस जगह पर पहुंची है, जहां पुलिस ने शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन किया था। पुलिस की टीम आज मेटल डिटेक्टर के साथ यहां पहुंची है। पुलिस को शक है कि कहीं आरोपित आफताब ने वारदात में इस्तेमाल हथियार यहीं तो नही छुपाया है। पुलिस जांच में सामने आया कि श्रद्धा हत्याकांड मामले में हैवी शार्प कटिंग वेपन्स (बड़ा हथियार) का इस्तेमाल हुआ है। आफताब की निशानदेही पर घर से मिली हथियारनुमा चीज पर पुलिस को शक है कि कहीं इसी से श्रद्धा की हत्या तो नहीं की गई है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आफताब को इंटरनेट के जरिए यह पता था कि किसी मरे हुए इंसान के शव के टुकड़े करते वक्त खून का फव्वारा जरूर निकलता है और वो खून के छींटे कुछ फीट तक जाकर गिर सकते हैं, इसलिए उसने शव के टुकड़े करने वाली जगह के आसपास कई फिट तक उस खास तरह के एसिड से तमाम खून के धब्बे मिटा दिए।
फॉरेंसिक टीम का दावा है कि आफताब ने हत्या वाले दिन जो कपड़े पहने हुए होंगे, उन पर खून के धब्बे वो साक्ष्य अब तक जरूर जिंदा होंगे, पर आफताब इतना शातिर है कि जिस तरह श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं हो रहे है, वैसे ही आफताब ने अपने कपड़े भी बड़ी चालाकी से ठिकाने लगा दिए होंगे, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने घर से बहुत सारे कपड़े बरामद किए है ताकि कोई एक सुराग उन कपड़ों से शायद पुलिस को मिल जाए।
उल्लेखनीय है कि साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किए गए आफताब ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति दिए जाने के दौरान एक ही बार में कोर्ट से कहा, यस आई गिव माय कॉन्सेंट। इसके बाद कोर्ट में दोबारा उसे नार्को टेस्ट के बारे में समझाया गया। लेकिन आफताब का एक ही जवाब था यश। सूत्रों की माने तो आफताब ने अपनी तरफ से वकील नियुक्त करने को भी मना कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे लीगल एड काउंसल उपलब्ध कराया है जो कि उसकी तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे हैं।
खंडवा। शहर के सिविल इंजीनियरिंग पास आउट युवक का धर्मांतरण कराने वाले मौलवी के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
उल्लेखनीय है कि युवक अक्षय गौर ने गुरुवार को सीएसपी और मोघट थाना पुलिस को लिखित शिकायत की थी कि शहर की नूरानी मस्जिद में एक मौलवी द्वारा उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। मौलवी द्वारा उसे मस्जिद में ले जाकर बाकायदा उससे कलमा पढ़वाया गया और उसे मुस्लिम बनाकर नमाज पढ़वाई गई थी। मौलवी अभी गायब है, इस मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
खंडवा सीएसपी पीसी यादव ने बताया कि युवक अक्षय गौर ने लिखित रूप में शिकायत की थी, जिसमें नूरानी मस्जिद के आलिम अमीरुद्दीन कादरी ने पहले जहन्नुम का डर बताकर कलमा पढ़वाया और उसका धर्म परिवर्तन कराया। उसका नाम बदलकर मोहम्मद फहीम खान रख दिया। इस मामले में मोघट पुलिस ने मौलवी के विरुद्ध मध्यप्रदेश धर्मिक अधिनियम की धारा 3 और आईपीसी की 298 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपित की तलाश जारी है।