मुंबई। अपनी निजी जिंदगी को लेकर बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। वह अपनी उम्र से काफी छोटी सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। उन्हें अक्सर पार्टियों और अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए देखा जाता है। अब कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ही लिव-इन में रहने वाले हैं। इसके लिए ऋतिक ने 50 करोड़ रुपये का एक फ्लैट खरीदा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा के साथ लिव-इन में रहेंगे। इसके लिए उन्होंने मुंबई में 50 करोड़ रुपये का एक फ्लैट खरीदा है। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ दिनों पहले दोनों को साथ में डिनर डेट पर देखा गया था। इसके बाद सबा आजाद ऋतिक की फैमिली गेट टूगेदर में भी शामिल हुईं। दोनों को करण जौहर की 50वीं बर्थडे पार्टी में हाथ में हाथ डाले घूमते भी देखा गया था। इस पार्टी में इनका रिश्ता पक्का हो गया था।
ऋतिक ने साल 2000 में सुजैन खान से शादी की थी। हालांकि, 2014 में उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। उनके तलाक के फैसले से फैंस हैरान रह गए थे। उसके बाद ऋतिक पिछले कुछ महीनों से सबा को डेट कर रहे हैं। सबा एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। एयरपोर्ट हो या फिर आउटिंग, सबा और ऋतिक हर जगह एक साथ जाते नजर आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाला है।
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- विवाहेतर संबंधों में एक साल व ‘लिव इन’ में छह माह की जेल
- गर्भनिरोधन व धार्मिक निंदा भी अपराध, तीन साल तक सजा
जकार्ता । इंडोनेशिया ने अपने संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए संशोधन के अनुसार अब विवाहेतर संबंध बनाना या बिना विवाह किये साथ रहना यानी ‘लिव इन’ में रहना अपराध है। इंडोनेशियाई संसद ने इस बाबत कानून बनाकर ऐसी स्थितियों में सजा का प्रावधान किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की संसद ने अपनी दंड संहिता में एक लंबित और चर्चित संशोधन को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के बाद इंडोनेशिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (शादी से बाहर जाकर यौन संबंध) रखना या बिना विवाह साथ रहना (‘लिव इन रिलेशनशिप’) अपराध घोषित कर दिया गया है। ऐसा करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यह नियम इंडोनेशिया में रह रहे नागरिकों या विदेश गए हुए लोगों, दोनों पर समान रूप से लागू होगा। संसद द्वारा पारित नए संशोधन के अनुसार इंडोनेशिया में अब विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने पर एक साल की जेल का प्रावधान है। हालांकि, इस मामले में पुलिस पति-पत्नी, माता-पिता या बच्चों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ही कार्रवाई कर सकेगी।
नए संशोधनों में इंडोनेशिया में ‘लिव इन’ संबंधों में रहने वालों के लिए छह माह सजा का प्रावधान किया गया है। नए संशोधन में गर्भनिरोधन व धार्मिक निंदा भी अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके लिए तीन साल तक सजा हो सकती है। नए कानून में गर्भपात को भी अपराध घोषित किया गया है। सिर्फ चिकित्सकीय परिस्थितियों और दुष्कर्म के मामलों को इससे दूर रखा गया है। हालांकि इन मामलों में भी भ्रूण के 12 सप्ताह से कम उम्र का होने की शर्त रखी गयी है। इंडोनेशिया के कानून व मानवाधिकार मंत्रालय के उपमंत्री एडवर्ड हिराईज ने बताया कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस आपराधिक कोड को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।