ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मामले को वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है, अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसकी सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया है।
बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस पीएस नरसिम्ह की पीठ ने कहा कि वह वाराणसी दिवानी न्यायाधीश पर कोई आक्षेप नहीं लगा रही है, जो पहले से मुकदमे पर सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने तीन सुझाव देते हुए कहा कि हम निचली अदालत से कहें कि मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर जल्द सुनवाई कर निपटारा करे।
वहीं, जब तक ट्रायल कोर्ट इस आवेदन पर फैसला लेता है, तब तक हमारा अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। इसके साथ कहा कि हम निचली अदालत को किसी खास तरीके से कुछ करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वे अपने काम में माहिर हैं। वहीं, मस्जिद कमेटी ने कहा कि अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों के अधिकारों को सीमित करेंगे। आप केस के मेरिट पर बात करें।
वहीं हाईकोर्ट में लगभग आधा घंटे चली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदि विश्वेश्वर नाथ मंदिर व मस्जिद के पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराने के वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर लगी रोक 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये रोक बहस पूरी होने तक जारी रहेगी। याचिका की अगली सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद 6 जुलाई को होगी। यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।