मथुरा
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सबसे पहला वाद दायर करने वाली रंजना अग्निहोत्री की अपील पर गुरुवार को जिला जज राजीव भारती की अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पांच मई को ही पूरी हो गई थी। अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।
रंजना अग्निहोत्री ने सितंबर 2020 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को रद करने की मांग की है। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है।
सिविल जज की अदालत से वाद खारिज होने के बाद उन्होंने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी। इसमें वादी के साथ ही प्रतिवादी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (पूर्व में सेवा संघ), श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की सुनवाई पूरी हो गई है।
इसमें अदालत को ये फैसला सुनाना है कि ये वाद आगे चलने लायक है या नहीं। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 19 मई की तारीख तय की है। वादी रंजना अग्निहोत्री यहां नहीं आ सकी हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल अदालत में मौजूद हैं।