नई दिल्ली
कुकुरमुत्ते की तरह खुले सैलूनों में टेक्नीशियनों द्वारा की जाने वाली हेयर ट्रांसप्लांट (बाल प्रत्यारोपण) व एस्थेटिक (सुंदरता के लिए) सर्जरी पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सर्जरी किसी प्रशिक्षित सर्जन या त्वचा विशेषज्ञ की देखरेख में ही की जानी चाहिए और इसके लिए उसने केंद्र व दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है। साथ ही कहा कि इस बारे में बड़े स्तर पर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए और सर्जरी से पहले व्यक्ति को इसके खतरे बताकर उसकी लिखित अनुमति भी ली जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), दिल्ली चिकित्सा परिषद (डीएमसी) व दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उचित कदम उठाने व स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। पीठ ने उक्त निर्देश हेयर ट्रांसप्लांट करने में की गई लापरवाही से अपने भाई अतहर रशीद (35) की मौत के मामले की जांच को केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने के निर्देश देने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता अजहर रशीद की याचिका पर दिया है।
पीठ ने कहा कि यह मामला न केवल इस तरह की चिकित्सा प्रक्रियाओं में आवश्यक लापरवाही या देखभाल के मानक की अनदेखी को इंगित करता है, बल्कि एक पूर्ण चिकित्सा कदाचार का भी है, क्योंकि इसे योग्य पेशेवरों की देखरेख में नहीं किया गया था। इस मामले में मृतक की न तो सहमति थी और न ही हेयर ट्रांसप्लांट में शामिल जोखिम के संबंध में उसे जानकारी दी गई थी।
अतहर रशीद ने रोहिणी सेक्टर-24 स्थित यूनाइटेड हेयर स्टूडियो में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। इसके बाद उनके सिर में गंभीर दर्द हुआ और चेहरे व कंधों पर सूजन आ गई। उन्हें एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया है। जहां 26 जून 2021 को उनकी मौत हो गई। उनके भाई ने आरोप लगाया कि छह जुलाई 2021 को शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है।
अदालत के निर्देश पर पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि इस मामले में बेगमपुर थाने में 21 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सैलून चलाने वाले शिवम वर्मा व हरीश शर्मा और ट्रांसप्लांट करने वाले टेक्नीशियन विजय को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास हेयर ट्रांसप्लांट करने का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। एक अन्य टेक्नीशियन मोहित फरार है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।