गाजीपुर
मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में पूर्व विधायक अजय राय की गवाही पर बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए रामसुध सिंह की अदालत में होने वाली जिरह टाल दी गई है। पूर्व विधायक ने निजी कारणों से आने में असमर्थता जताते हुए कोर्ट से दूसरी तारीख की मांग की थी। अब यह सुनवाई 30 मई को होगी। वर्ष 1996 में शहर कोतवाली में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
गैंगस्टर में तीन अगस्त, 1991 को वाराणसी के लहुराबीर आवास के गेट पर अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या करने का भी मुकदमा शामिल है। मामले में उनके भाई व पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अजय राय की अदालत में गवाही की कार्यवाही चल रही थी। तभी प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा स्थानांतरित हो गया था।
बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर उक्त मुकदमे की सुनवाई पुन: स्थानीय विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में शुरू की गई है। 16 मई को अजय राय की अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए रामसुध सिंह के न्यायालय में गवाही हुई थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण उस दिन जिरह नहीं हो सकी थी। बुधवार को जिरह की तिथि निर्धारित की गई थी।