नई दिल्ली
दिल्ली दंगों के आपराधिक साजिश रचने की मामले में आरोपित कपड़ा निर्यातक मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता व न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
अधिवक्ता मुजीब उर रहमान के माध्यम से याचिका दायर करके सलीम खान ने पीठ को बताया कि वह पिछले दो साल से जेल में है और उसके खिलाफ एकमात्र सुबूत सीसीटीवी फुटेज है। सलीम ने दलील दी कि इस मामले में कई अन्य आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।दिल्ली पुलिस ने खान को 13 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया था। खान पर आपराधिक साजिश रचने, गैर इरादतन हत्या और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने खान पर आरोप लगाया कि दंगा मामले में वह मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और उसने ही भीड़ को उकसाया था। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया था। खान को दो मामले में जमानत मिल चुकी है जबकि आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।