मथुरा
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दायर वादों में गुरुवार को तीन नए प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए। एक में शाही मस्जिद ईदगाह में लाउडस्पीकर से हो रही अजान पर रोक लगाने की मांग की गई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह के ट्रस्ट की जमीन पर बने होने का दावा किया। जल्द सुनवाई से जुड़े तीसरे मामले में अपर जिला जज सप्तम की अदालत में सुनवाई हुई। सभी मामलों में सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की गई है।
अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने गुरुवार एक नया प्रार्थना पत्र देकर कहा, शाही मस्जिद ईदगाह में सुबह साढ़े चार बजे लाउडस्पीकर से अजान होती है। इससे लोगों को दिक्कत होती है। उन्होंने खुद को हुई परेशानी का जिक्र करते हुए लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग की। वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि, अदालत ने एक जुलाई को सुनवाई की तिथि तय की है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने भी रंजना अग्निहोत्री के मामले में अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा, श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में शाही मस्जिद ईदगाह बनी है। ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन आज भी ट्रस्ट के नाम दर्ज है। ट्रस्ट के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि दोनों प्रार्थना पत्र इसलिए दाखिल किए गए हैं, ताकि अदालत सुनवाई करते समय इस तथ्य को ध्यान रखे।
धर्मरक्षा संघ, राजेंद्र माहेश्वरी, महेंद्र प्रताप आदि के जन्मभूमि से जुड़े सभी वादों पर शीघ्र सुनवाई करने के मामले में गुरुवार को धर्मरक्षा संघ के सौरभ गौड़ ने जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया। वादी के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अपर जिला जज सप्तम संजय चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने निचली अदालत को एक जुलाई से नियमित सुनवाई करने को कहा है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग करने वाले लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का वाद गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पंजीकृत हो गया। अदालत ने इसमें सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है। वादी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अब हम इससे जुड़े साक्ष्य अदालत में दाखिल करेंगे।