नई दिल्ली । चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी और आप के कैंडिडेट को मेयर घोषित कर दिया। इसके अलावा चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग अफसर) को नोटिस भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अफसर ने झूठ बोला।
क्या है पूरा मामला?
सुनवाई के दौरान कोर्ट में चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने का निर्देश दिया। इन वोटों पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि सभी 8 वोट कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। उन्होंने अपराध किया है और इसके लिए उन पर कार्रवाई हो।