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अब 75 साल से अधिक आयु के लोगों को आईटीआर नहीं भरना होगा

by Suyash

नई दिल्ली। बुजुर्ग भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। 75 साल से ऊपर के उन वरिष्ठ नागरिकों को अब आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं करना होगा, जिनकी आय का साधन सिर्फ पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। सीबीडीटी ने आयकर के नियम-31, 31ए, फॉर्म 16 और 24क्यू में भी कुछ जरूरी संशोधन किए हैं, जो लागू हो चुका है।