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SC ने साइरस मिस्त्री पर आदेश की समीक्षा वाली याचिका की खारिज रतन टाटा ने जताया आभार

by City Headline

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शापूरजी पल्लोनजी (एसपी) समूह की उस याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री को हटाने के टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखने के अपने पिछले साल के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। इसके तुरंत बाद, टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने इस फैसले के लिए शीर्ष अदालत की “आभारी प्रशंसा” व्यक्त की।

उन्होंने ट्वीट किया, “हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले की सराहना करना चाहते हैं।” अनुभवी उद्योगपति ने कहा कि यह आदेश न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को “मजबूत” करता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए 26 मार्च, 2021 के फैसले में मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। टाटा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि शीर्ष अदालत एसपी समूह के आवेदन में दिए गए कारणों से नहीं, कुछ वाक्यों में से एक को हटाने की अनुमति दे सकती है।

पिछले साल मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द कर दिया था। यह फैसला भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया था।

शीर्ष अदालत ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) में स्वामित्व हितों को अलग करने की मांग करने वाली एसपी समूह की याचिका को भी खारिज कर दिया था। मिस्त्री 2012 में TSPL के अध्यक्ष के रूप में टाटा के उत्तराधिकारी बने थे, लेकिन चार साल बाद एक बोर्ड बैठक में उन्हें पद से हटा दिया गया था।

 

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