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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की राहत बरक़रार, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत अवधि अगले आदेश तक बढ़ाई

जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए असम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने मांगा समय

by Suyash

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत की अवधि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बढ़ा दी है। आज असम और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को 3 मार्च को लिस्ट कर सकता है।
कोर्ट ने 23 फरवरी को पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत देने के लिए द्वारका कोर्ट से कहा था, जिस पर कोर्ट ने 30 हजार रुपये के मुचलके पर पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी एफआईआर को एक जगह जोड़ने की मांग पर असम और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। असम और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने आज अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की।