नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल कोर्स के दाखिले में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए 20 फीसदी आरक्षण देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल में दाखिले के लिए 20 फीसदी इन-सर्विस यानी सेवारत उम्मीदवारों को आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने 26 सितंबर को इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया था।
याचिका निपुण तिवारी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सरकार का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने से पहले कोई आंकड़ा एकत्र नहीं किया था।
पीजी मेडिकल दाखिलाः सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा महाराष्ट्र में सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20 फीसदी कोटा
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