City Headlines

Home » दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से शाहनवाज हुसैन ने राहत की साँस, रद्द किया एफआईआर दर्ज करने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से शाहनवाज हुसैन ने राहत की साँस, रद्द किया एफआईआर दर्ज करने का आदेश

by Rashmi Singh

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन और उनके भाई शाहबाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित दुष्कर्म मामले में एफआईआर दर्ज करने के सत्र न्यायलय के आदेश को रद्द कर दिया है।
जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने सोमवार को सेशंस कोर्ट को इस मामले पर नए सिरे से विचार करने और शाहनवाज हुसैन और उनके भाई को अपना पक्ष रखने देने का आदेश दिया।
इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीड़ित ने सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी। सेशंस कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सेशंस कोर्ट ने सुनवाई करते समय शाहनवाज हुसैन और उनके भाई को नोटिस जारी कर उनका पक्ष नहीं सुना। आरोप लगाने वाली महिला एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) का संचालन करती है। उसका आरोप है कि शाहबाज हुसैन ने अपने को भाजपा नेता का भाई बताया। इससे वह प्रभावित हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। शाहबाज ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर शादी का वादा किया। बाद में पता चला कि शाहबाज विवाहित है और उनके बच्चे हैं।
इसके बाद वह शाहनवाज हुसैन के पास मदद के लिए पहुंची। शाहनवाज हुसैन ने उसे शांत करते हुए कहा कि इस पर हाय तौबा न मचाये। यह दोनों के लिए नुकसानदायक होगा।
महिला की शिकायत के मुताबिक जनवरी 2017 में शाहबाज ने एक मौलवी की उपस्थिति में उससे शादी की। बाद में पता चला कि मौलवी ने शादी का फर्जी प्रमाण-पत्र दिया है। इसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

Subscribe News Letter

Copyright © 2022 City Headlines.  All rights reserved.