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अब राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में पेश होने का आदेश, पेश न होने पर रद्द होगा बेल बॉन्ड

by Suyash

पटना । अपने भाषणों के कारण राहुल गाँधी की दिक्कतें बरकरार हैं। मोदी उपनाम पर टिप्पणी की वजह से दो साल की सजा और संसद की सदस्यता खो चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को पटना एमएलए-एमपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील ने कोर्ट में अगली तारीख मांगी। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने की तारीख तय की है।
राहुल के अधिवक्ता अंशुल ने आवेदन देकर अदालत को बताया कि उन्हें 13 अप्रैल को सूरत की अदालत में पेश होना है। इस कारण राहुल गांधी आज नहीं आ सके। 25 अप्रैल को राहुल गांधी अदालत में उपस्थित रहेंगे।
इस केस के शिकायतकर्ता सुशील मोदी की वकील प्रिया गुप्ता और एसडी संजय ने राहुल गांधी का बेल बॉन्ड रद्द कर गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई में राहुल गांधी सशरीर पेश नहीं होते हैं तो उनका बेल बॉन्ड रद्द कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में कहा था कि ‘मोदी सरनेम वाले सभी मोदी चोर हैं।’ इस पर 2019 में ही सुशील कुमार मोदी ने पटना कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। पिछली सुनवाई में राहुल को कोर्ट ने 12 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।