City Headlines

Home national पेटीएम के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का आवेदन आरबीआई ने खारिज किया

पेटीएम के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का आवेदन आरबीआई ने खारिज किया

पेटीएम को 120 दिनों के अंदर फिर आवेदन करने को कहा, आरबीआई ने मोबीक्विक का भी आवेदन खारिज कर दिया

by City Headline
Paytm App, February 29, CEO, Vijay Shekhar Sharma, New Delhi, Paytm, Parent Company, One97 Communications Limited, OCL

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी पेटीएम की सब्सिडरी कंपनी पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पीएसएसएल के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का आवेदन खारिज कर दिया है।
कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से कंपनी के विस्तार के प्लान को झटका लग सकता है। हालांकि आरबीआई ने पेटीएम को फिर से 120 दिनों के अंदर आवेदन करने को कहा है।
दरअसल, कंपनी नेटवर्थ की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी। पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए पेटीएम की सब्सिडरी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड ने आवेदन किया था। आरबीआई ने पेटीएम के अलावा मोबीक्विक के आवेदन को भी खारिज किया है।
आरबीआई से पेटीएम और मोबीक्विक को छोड़कर रेजरपे, पाइन लैब्स और सीसीएवेन्यूज को नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है, जबकि बिलडेस्क और पेयू आरबीआई के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि पेटीएम कंपनी ने उम्मीद जताई है कि फिर से आवेदन करने के बाद आरबीआई से उसे मंजूरी मिल जाएगी।
पेमेंट एग्रीगेटर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सभी तरह के पेमेंट्स के विकल्प को एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। यह प्रोवाइडर ग्राहकों से पैसे जुटाकर एक निश्चित समय के बाद दुकानदारों को भेजता है।