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NEET परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक लगाने के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित किया है, और ऐसा करने से मना कर दिया है।

by Nikhil

सुप्रीम कोर्ट ने NEET (नीट) के सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को नकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक होने और अन्य अनियमितताओं के आधार पर NEET-UG 2024 की परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है। अब अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में NEET परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित होने का जिक्र करते हुए NTA से जवाब मांगा है। NEET UG 2024 परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने की। याचिका में पूरे मामले की जांच के लिए SIT से मांग की गई है।

विद्यार्थी संगठनों के प्रदर्शन के बाद, कांग्रेस, बीजेपी, और लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने इन परीक्षाओं में अनियमितता की बात कहते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नीट परीक्षा को लेकर कुछ ऐसा रूख कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई का भी है।

छात्रों ने NEET UG-2024 परीक्षा के परिणामों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जारी परिणामों में व्यापक स्तर पर अनियमितता और गड़बड़ी की सामने आई है। इस बार अनूठा है कि 67 छात्र टॉपर बने हैं, जो पहली बार है। इसके अलावा, छात्रों ने दावा किया है कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 7 छात्र हरियाणा के एक ही सेंटर से हैं, जिससे उन्होंने पेपर लीक होने की संभावना जताई है।

छात्र संगठनों ने इस गड़बड़ी के खिलाफ एनटीए के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है और सीबीआई से मामले की जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने भविष्य में परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा में सुधार करने, परीक्षा केन्द्रों की सरकारी नियोजन, और सरकार द्वारा नियुक्त परीक्षा निरीक्षकों/पर्यवेक्षकों की मांग भी रखी है।

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