नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निखत बानो को मानवीय आधार पर जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निखत बानो का एक साल का बच्चा होने की वजह से मानवीय आधार पर जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा। निखत की जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 मई को खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दरअसल, निखत बानो चित्रकूट जेल में बंद अपने पति से गैरकानूनी मुलाकात के आरोप में गिरफ्तार हुई थी।
मुख्तार की बहू निखत बानो को मानवीय आधार पर बेल
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