नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए हुआ एमओयू जारी रखने का आदेश दिया है। मालूम हो कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद का हल करने के लिए हुए एमओयू पर मेघालय हाई कोर्ट के रोक लगा दी थी ।
इसके पहले शुक्रवार को सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के निपटारे को लेकर हुए एमओयू पर मेघालय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के आदेश पर हैरानी जताते हुए आज ही इस मामले पर सुनवाई करने का आदेश दिया।
एमओयू में 12 विवादित स्थानों में से कम से कम छह में सीमा का सीमांकन किया था। इसकी वजह से अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था। दरअसल, दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है।