मेरठ। लोकसभा चुनाव में घर से मतदान करने के लिए 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें फार्म-12डी में भरकर बीएलओ को देना होगा।
चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के शारीरिक निःशक्तता एवं कोविड-19 में संदिग्ध या प्रभावित मतदाताओं को स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने करने की सुविधा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि 85 वर्ष की आयु से अधिक के वोटर निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के अन्दर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक, शारीरिक निःशक्तता एवं कोविड-19 में संदिग्ध या प्रभावित मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही भरा हुआ फार्म-12डी प्राप्त किया जाएगा। यह फार्म चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त फार्म-12डी जनपद मेरठ की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर भी डाउनलोड किया जा सकता है।