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अगले साल 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक करा लें लोग : आयकर विभाग

by Rashmi Singh

नई दिल्ली। पैन को आधार से लिंक करना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक अब एक अप्रैल से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है।
आयकर विभाग ने शनिवार को ट्विट कर बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार कार्ड से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन पहली अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।

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