City Headlines

Home Lucknow बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दें, कानून का पालन करें: मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली

बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दें, कानून का पालन करें: मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली

कहा, 29 जून से एक जुलाई तक होगी कुर्बानी, खून को कच्ची मिट्टी में दफन करें

by City Headline
law, bakrid, maulana khalid rasheed farangi mahali, eid al adha, religious leader, prohibited animal

लखनऊ। धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने शनिवार को अपने एक संदेश में कहा है कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद उल अजहा (बकरीद) के अवसर पर कुर्बानी के लिए 29 जून से एक जुलाई तक कुर्बानी की तारीख तय की है।

मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कुर्बानी करते हुए कानून का विशेष ध्यान रखें। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं करनी है और खुले में या गली मोहल्लों में ये कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी करने के लिए प्राइवेट स्थानों को चयनित करें। जानवरों के खून को नालियों में न बहाया जाये और खून को कच्ची मिट्टी में दफन कर दिया जाये, जिससे वह खाद का काम कर सके।

उन्होंने यह भी कहा है कि कुर्बानी के जानवरों के गोश्त को गरीब लोगों में अवश्य बांटे। कुर्बानी से जुड़ा कोई वीडियो न बनायें। उन्होंने आगे कहा कि बकरीद की नमाज सभी मित्रों, परिवार वालों के साथ अदा करें। नमाज भी ईदगाह में अदा करें, सड़कों पर बैठकर अदा न करें। इस मुबारक मौके पर अपने परिवार वालों के साथ ही एक दूसरे को बधाईयां दें।