नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों को गाड़ी से कुचल कर मारने के मामले में आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टाल दिया। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका को उस बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया, जिसने इससे पहले इस पर सुनवाई की थी।
दरअसल, 6 सितंबर को कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 जुलाई को आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था।
उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में एसआईटी ने 3 जनवरी को लखीमपुर की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपित बनाया गया है।