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आईएएस की हत्या में सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ

बिहार के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्या केस में बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल में हैं बंद

by City Headline
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पटना। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई बहुत जल्द होने वाली है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनके ऊपर जो डीएम की हत्या का मामला दर्ज था, उसे विलोपित कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सरकारी सेवक की हत्या के दोषी की रिहाई के मामले में अब इसे एक साधारण हत्या मानी जायेगी। यानी ऐसे दोषियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सजा पूरी होने के बाद स्वतः सामान्य रिहाई के प्रावधानों के तहत उनकी रिहाई हो जायेगी। इसका फायदा अब आनंद मोहन को मिला जो सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद है। हालांकि आनंद मोहन फिलहाल बेटे की सगाई को लेकर पैरोल पर बाहर है।

5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। 2007 में इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि 2008 में हाईकोर्ट की तरफ से ही इस सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया था। उनकी 14 साल की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन लोक अभियोजक की हत्या के कारण आनंद मोहन जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे लेकिन उनकी रिहाई के राह में बाधा रहे नियम को ही समाप्त कर दिया है।

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