नई दिल्ली । गृह मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत धारा 106(2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे विचार विमर्श किया जाएगा।
देशभर में ट्रक चालकों की ओर से नए कानून की इस धारा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी जिसके चलते वह हड़ताल पर चले गए थे। इस धारा के तहत प्रावधान है कि हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
इस संबंध में मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज गृह सचिव अजय भल्ला ने मुलाकात की। गृह सचिव की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया कि नए नियम लागू होने से पहले उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उन्हें बताया गया कि यह नियम अभी लागू नहीं हुए हैं।
गृह मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सहित सभी चालकों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है।