नई दिल्ली । विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च, 2023 को होगी।
अप्रैल में कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर याचिका में कहा है कि अगर यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाएगा, तो इससे काला धन को रोकने में मदद मिलेगी। याचिका में विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए भारतीय बैंकिंग सिस्टम की खामियों को उजागर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि विदेश के किसी भी स्रोत से किसी भी भारतीय खाताधारक के खाते में आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस या किसी दूसरे तरीके से धन ट्रांसफर किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया है कि विदेशों से आने वाले धन का देश में आतंकी और दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में विदेशों से आने वाले धन को केवल इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के जरिए ही ट्रांसफर करने की इजाजत दी जानी चाहिए ताकि धन भेजने वाले स्रोत का पक्का पता चल सके।